फतेहपुर। ठगी पीड़ितों के जमा रूपयों का भुगतान कराए जाने की मांग को लेकर ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का असहयोग आंदोलन नहर कॉलोनी प्रांगण में छठवें दिन भी जारी रहा। ठगी पीड़ितों ने बेरोजगार निर्दोष एजेंटों को सुरक्षा, सम्मान, रोजगार व पुनर्वास का अधिकार दिए जाने के साथ ही ठगी प्रकरण में फंसकर अपनी जान गंवाने वाले पीड़ित परिवारों को मुआवजा दिए जाने की मांग उठाई।
जिलाध्यक्ष अमृतलाल की अगुवाई में ठग पीड़ितों ने हुंकार भरी। जिलाध्यक्ष ने कहा कि संसद ने सर्वसम्मति से वर्ष 2019 में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 बनाकर ठग कंपनियों एवं ठग सोसाइटियों में डूबी हुई जमाराशि को पीड़ित आवेदकों को 180 दिनों में जमाराशि के दो से तीन गुणा वापस दिलाने का कानूनी अधिकार दिया था। इसके बावजूद आज तक फंसा हुआ भुगतान नहीं करवाया गया, जिसके चलते कई लोगों के सामने आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है।
उन्होंने मांग की कि भुगतान की गारंटी के अधिकार कानून, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 के तहत प्रत्येक ठगी पीड़ित निवेशक की जमाराशि का दो से तीन गुना भुगतान करवाया जाए, बेरोजगार निर्दोषों को पुनर्वास का अधिकार दिया जाए, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 111 के तहत प्रत्येक ठग बेईमान को मृत्युदंड दिया जाए, फर्जी कंपनियों को बंद कराकर भोली-भाली जनता को ठगने से बचाया जाए, और ठगी प्रकरण में फंसकर अपनी जान गंवाने वाले पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलाया जाए।
इस मौके पर बंश गोपाल पाल, जगमोहन, राकेश कुमार साहू, रामशंकर सविता, विजयपाल, मन्नीलाल, दीपक कुमार सैनी, चंद्रशेखर प्रजापति, राम औतार, राकेश कुमार, अम्बिका प्रसाद, कृष्ण कुमार, रामशरण दास, शशि देवी, विमला, मंजू देवी, उमाकांत त्रिवेदी, अनिल कुमार लोधी, अशोक कुमार भी मौजूद रहे।