नई दिल्ली (एजेंसी)। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा स्वैच्छिक शिक्षकों की भर्ती पर सीबीआई जांच के आदेश को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की खंडपीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय कुछ पत्रों के आधार पर बिना उचित कारण बताए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच का आदेश नहीं दे सकता।

सुप्रीम कोर्ट ने गोरखा प्रादेशिक प्रशासन में स्वैच्छिक शिक्षकों की भर्ती से संबंधित पत्रों की सीबीआई द्वारा एसआईटी जांच के आदेश को निरस्त कर दिया, जिसमें भर्ती प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 19 और 9 अप्रैल 2024 को जांच का आदेश दिया था।

पश्चिम बंगाल सरकार की अपील पर विचार करते हुए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को सीबीआई को जांच सौंपने का अधिकार है, लेकिन ऐसा करने के लिए उसे यह विचार करना होगा कि राज्य पुलिस द्वारा की गई जांच निष्पक्ष नहीं है या पक्षपातपूर्ण है।