दिल्ली (एजेंसी)। कड़कड़डूमा अदालत ने 2020 के दिल्ली दंगों से संबंधित यूएपीए मामले में पूर्व जेएनयू छात्र उमर खालिद को सात दिनों की अंतरिम जमानत दी है। यह जमानत खालिद को अपने परिवार की शादी में शामिल होने के लिए 28 दिसंबर से 3 जनवरी तक के लिए दी गई है।
उमर खालिद ने 10 दिन की अंतरिम जमानत मांगी थी, लेकिन अदालत ने कुछ शर्तों के साथ केवल सात दिन की जमानत दी। खालिद को फरवरी 2020 के पूर्वोत्तर दिल्ली दंगों में कथित बड़ी साजिश के आरोप में 14 सितंबर, 2020 को गिरफ्तार किया गया था। इन दंगों में 53 लोगों की मौत हुई थी और 700 से अधिक घायल हुए थे।
दिल्ली पुलिस ने खालिद की जमानत का विरोध किया था, यह आरोप लगाते हुए कि उसने कथित रूप से अपनी कहानी को आगे बढ़ाने के लिए साजिश की थी। इससे पहले, 28 मई को ट्रायल कोर्ट ने खालिद की नियमित जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। 18 अक्टूबर, 2022 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी उनकी जमानत याचिका खारिज की थी, यह कहते हुए कि उनके खिलाफ लगे आरोप प्रथम दृष्टया सच प्रतीत होते हैं।