कानपुर। कानपुर में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में मंडलायुक्त अमित गुप्ता ने गलत दिशा में वाहन चलाने वालों का लाइसेंस निरस्त करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही ऐसे लोगों के खिलाफ बीएनएस की धारा-281 के तहत मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। इसी तरह नाबालिगों के वाहन चलाने पर भी सख्ती के आदेश जारी किए हैं। मंडलायुक्त ने पुलिस और आरटीओ को निर्देशित किया है कि वे नाबालिगों के वाहन चलाने पर रोक लगाने के लिए टीम बनाकर काम करें। इसके लिए स्कूलों को भी दिशाश्रनिर्देश जारी करने को कहा है।
मंगलवार को मंडलायुक्त कार्यालय में आयोजित बैठक में यात्री बसों में ओवरलोडिंग का मामला भी उठा। इस पर उन्होंने चेकिंग अभियान चलाने और दोषी पाए जाने पर ऐसे लोगों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने को कहा। इसके अलावा उन्होंने शहर में ऐसे स्थानों व सड़कों (ब्लैक स्पॉट) को चिन्हित कर ठीक करने को कहा, जहां दुर्घटनाएं अधिक होती हैं। इसके लिए उन्होंने विभागीय अधिकारियों को 15 दिन का समय दिया है।
मंडलायुक्त ने एनएचएआई के अधिकारियों से कहा कि हाई-वे पर कार्य चल रहा है, इस तरह का बोर्ड जरूर लगाएं। बोर्ड नहीं लगाया जाता है तो वहां एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह हाईवे पर आ रहे छुट्टा जानवरों को भी रोकने की व्यवस्था करने का निर्देश भी दिया है। जिले में घाटमपुर मार्ग सबसे खतरनाक है। यहां दुर्घटनाएं और इनमें मरने वालों की संख्या काफी अधिक है। इसमें सुधार के लिए मंडलायुक्त ने एनएचएआई को बजट की स्वीकृति के लिए शासन को प्रस्ताव भेजने को कहा।