नई दिल्ली, एजेंसी। शराब नीति केस में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को एक बार फिर से जमानत नहीं मिली। सोमवार (15 जुलाई) को सीबीआई के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया की ज्यूडिशियल कस्टडी 22 जुलाई तक बढ़ा दी है। सुनवाई के दौरान सिसोदिया और अन्य आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया। स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने सिसोदिया की ओर से पेश हुए एडवोकेट नितेश राणा की दलीलें सुनने के बाद मामले को 22 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया।

6 जुलाई को सीबीआई ने सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था, जहां कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत 15 जुलाई तक बढ़ा दी थी। इससे पहले, 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई से ठीक पहले जस्टिस संजय कुमार ने बेंच से खुद को अलग कर लिया, जिसके बाद सुनवाई टल गई थी। सिसोदिया ने शराब नीति घोटाले से जुड़े प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) केस में जमानत पर पुनर्विचार को लेकर दो अलग-अलग याचिकाएं लगाई हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने 4 जून को जमानत से इनकार किया

ट्रायल कोर्ट ने 30 अप्रैल को सिसोदिया की जमानत याचिका फिर से खारिज कर दी थी। इस फैसले के खिलाफ सिसोदिया हाईकोर्ट पहुंचे थे। 21 मई को हाईकोर्ट ने सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट ने 4 जून को सिसोदिया की जमानत याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद सिसोदिया ने इस पर दोबारा विचार करने को लेकर याचिका लगाई थी।

11 जुलाई को जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संजय कुमार की बेंच सुनवाई करने वाली थी। हालांकि, जैसे ही मामला सुनवाई के लिए रखा गया, जस्टिस खन्ना ने कहा, “हमारे भाई (जस्टिस संजय कुमार) को कुछ दिक्कत है। वह निजी कारणों के चलते इस मामले की सुनवाई नहीं करना चाहते।” जस्टिस संजय कुमार ने मामले से खुद को अलग कर लिया था।

सिसोदिया की गिरफ्तारी और इस्तीफा

सिसोदिया को पिछले साल 26 फरवरी को सीबीआई ने और फिर 9 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था। उन्होंने 28 फरवरी 2023 को दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। वे फिलहाल तिहाड़ जेल में हैं।

ईडी केस में न्यायिक हिरासत

ईडी केस में 3 जुलाई को दिल्ली की एक अदालत ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 25 जुलाई तक बढ़ा दी थी। सीबीआई केस में सिसोदिया अब 22 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में हैं।

पहले भी कई बार खारिज हुई सिसोदिया की जमानत याचिका

इससे पहले मनीष सिसोदिया की जमानत याचिकाएं कई बार खारिज हो चुकी हैं। उन्होंने ईडी मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी, जिसे 28 अप्रैल 2023 को खारिज कर दिया गया था।