कानपुर कमिश्नरेट मुख्यालय ने 3087 पुलिसकर्मियों का अगस्त माह का वेतन रोकने का आदेश जारी किया है। यह आदेश उन पुलिसकर्मियों के लिए है, जिन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के मानव संपदा पोर्टल पर 31 अगस्त तक अपनी संपत्ति का ब्योरा अपलोड नहीं किया।
एडिशनल सीपी मुख्यालय विपिन मिश्रा द्वारा जारी इस आदेश में कहा गया है कि जब तक संबंधित पुलिसकर्मी अपनी संपत्ति का ब्योरा पोर्टल पर अपलोड नहीं करता और उसकी प्रति आंकिक शाखा में जमा नहीं करता, तब तक उसका वेतन जारी नहीं किया जाएगा।
यह ध्यान देने योग्य है कि पिछले दस दिनों से पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्थाओं में व्यस्त थे, इसलिए उन्हें जानकारी अपलोड करने के लिए 31 अगस्त के बाद भी 24 घंटे का अतिरिक्त समय दिया गया था। अब, जो पुलिसकर्मी इस मियाद के बाद भी जानकारी अपलोड नहीं करेंगे, उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की जाएगी।
उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी सरकारी कर्मियों को उनकी चल-अचल संपत्ति का ब्योरा मानव संपदा पोर्टल पर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं, जिससे विभागीय स्तर पर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सके। कमिश्नरेट मुख्यालय के कुल 8722 पुलिसकर्मियों में से 5635 पुलिसकर्मियों ने संपत्ति का ब्योरा पोर्टल पर अपलोड कर दिया है, जिसमें पुलिस कमिश्नर, दोनों एडिशनल सीपी, और सभी डीसीपी, एडीसीपी, व एसीपी शामिल हैं।