नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि देश भर में विध्वंस कार्रवाइयों के लिए बुलडोजर कार्रवाई के संबंध में अखिल भारतीय आधार पर उचित दिशानिर्देश जारी किए जा सकते हैं। शीर्ष अदालत ने यह टिप्पणी उस याचिका पर सुनवाई करते हुए की, जिसमें एक चाकू मारने के आरोपी लड़के के परिवार के घर को ध्वस्त करने का मामला उठाया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई के संबंध में गाइडलाइन बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया और सभी पक्षों से सुझाव मांगे। जस्टिस गवई ने कहा कि सभी पक्षों के सुझावों को प्राप्त किया जाए, जिसके बाद अखिल भारतीय स्तर पर दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 17 सितंबर को निर्धारित की है।