चौपाल संवाद, सुल्तानपुर घोष (फतेहपुर)। सुल्तानपुर घोष गांव के दबंग एवं भूमाफिया हफीज पुत्र स्वर्गीय महबूब को गणेश शंकर विद्यार्थी बालिका इंटर कॉलेज के पास मुगल रोड के दूसरी ओर स्थित बंजर भूमि पर अवैध कब्जा कर दुकान बनाना भारी पड़ गया है। क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा मुकदमा किए जाने पर तहसीलदार खागा के न्यायालय ने अवैध कब्जे का दोषी मानते हुए अवैध कब्जेदार को बेदखल करने का आदेश दिया है और 26,010 रुपए का जुर्माना भी लगाया है।राजस्व ग्राम सुल्तानपुर घोष की बंजर भूमि गाटा संख्या – 2425 (रकबा – 0.0100 हेक्टेयर) पर अवैध कब्जे की रिपोर्ट तत्कालीन क्षेत्रीय लेखपाल राम मिलन विश्वकर्मा द्वारा तहसीलदार खागा को दी गयी थी। इस रिपोर्ट के आधार पर धारा 67 अंतर्गत बेदखली वाद योजित कर नोटिस जारी किया गया था।वाद संख्या: 2982/2022 वाद के पक्षकार: गांव सभा सुल्तानपुर घोष बनाम हफीज धारा: उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 अंतर्गत धारा – 67 मुकदमा दाखिल की तारीख: 1 अप्रैल 2022मुकदमा दाखिल होने के बाद कुल 17 सुनवाई की तारीखें पड़ीं लेकिन प्रतिवादी की ओर से न तो कोई उपस्थित हुआ और न ही कोई आवेदन पत्र दाखिल हुआ। इससे यह स्पष्ट हुआ कि प्रतिवादी को अपने गलत होने का एहसास हो गया था। शासकीय अधिवक्ता की दलील पर 18वीं तारीख पर, 1 मई 2024 को फाइनल आदेश पारित हुआ, जिसमें 26,010 रुपए का जुर्माना और बेदखली का निर्देश दिया गया।
न्यायालय ने 26,010 रुपए का जुर्माना और बेदखली का आदेश पारित किया है। संबंधित कानूनगो को आदेश की प्रति सौंप दी गई है।