कानपुर। दो सितंबर को लागू किए गए बढ़े सर्किल रेट के साथ जो बदलाव किए गए थे, उन्हें अब विरोध के बाद वापस लेने के साथ ही राहत भी दी गई है। इस नए फैसले से उद्योगों, फ्लैट मालिकों और किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। दरअसल, सर्किल रेट बढ़ने के साथ कुछ ऐसे निर्देश भी दिए गए थे जो लोगों पर बड़े बोझ साबित होते।
5 दिन से रजिस्ट्री ठप
अधिवक्ताओं के विरोध के चलते बीते पांच दिनों से रजिस्ट्री बिल्कुल ठप हैं। इससे राजस्व का काफी नुकसान हो रहा था। 13 सितंबर तक पूरे जिले से आपत्ति मांगी गई है। 14 सितंबर को इलाकावार रेट के अतिरिक्त बढ़ाई गई दरों में बदली व्यवस्था को लागू किया जाएगा। किए गए बदलाव को एनआईसी की वेबसाइट में डाल दिया गया है।
फ्लैट के बगल में व्यवसायिक तो शुल्क नहीं
दो सितंबर को बदली गई व्यवस्था में फ्लैट के मूल्यांकन में पूरे भूखंड की वैल्यू को भी शामिल कर लिया गया था। इससे फ्लैट की कीमतों में काफी बढ़ोतरी हो गई थी। अब भूखंड का अनुपातिक मूल्य, फ्लैट की निर्माण दर और कॉमन फैसिलिटी 18 फीसदी लिया जाएगा। इसी तरह से अगर फ्लैट के बगल में व्यवसायिक गतिविधि हो रही है तो कोई अतिरिक्त पैसा नहीं लिया जाएगा।
किसानों को दी गई बड़ी राहत
किसानों को राहत देते हुए बदली गई स्लैब
अभी तक आबादी से सटी खेती की जमीन को लेकर तीन स्लैब जारी की गई थी। इसमे आबादी से सटी पर 60 फीसदी अतिरिक्त, सटी के अलावा 50 मीटर अंदर तक 50 फीसदी और सटी के अलावा 200 मीटर तक 50 फीसदी अतिरिक्त कृषि की दर चुकानी पड़ती थी। अब सिर्फ दो स्लैब चलेगी। आबादी से सटी खेती की जमीन पर 60 फीसदी अतिरिक्त कृषि दर और 200 मीटर अंदर तक 50 फीसदी की अतिरिक्त दर चुकानी होगी।
तीन गांव फिर से ग्रामीण क्षेत्रों में शामिल
बिल्हौर तहसील के तीन गांव हृदयपुर, मकनपुर और रौगांव को अर्धनगरीय क्षेत्र में शामिल कर दिया गया था। जबकि वहां पर विकास नहीं हुआ है। ऐसे में तीनों गांव को फिर से ग्रामीण क्षेत्रों में शामिल कर दिया गया है।
उद्यमियों को फिर राहत, पूरी छूट मिलेगी
अफसरों ने नए उद्योग लगाने वालों को तगड़ा झटका दिया था। 1200 वर्गमीटर से ऊपर की औद्योगिक जमीन खरीदने वाले उद्यमियों को मिलने वाली पूरी संपत्ति पर 40 फीसदी की छूट को खत्म कर दिया था। 1200 मीटर तक सामान्य आवासीय दर से भुगतान करना था। उससे ज्यादा पर छूट मिलनी थी। अब किए गए बदलाव में 1200 वर्गमीटर तक पहले की तरह आवासीय दर लगेगी। अगर 1200 वर्गमीटर से ज्यादा की जमीन खरीदी जाती है तो पूरी खरीद पर 40 फीसदी छूट मिलेगी।
कुछ दिन पहले किसानों को दिए गए सबसे बड़े झटके को भी वापस लिया गया है। अब नगरीय और अर्द्धनगरीय क्षेत्रों में 10 बिस्वा तक कृषि जमीन खरीदने पर आवासीय दर ही लगेगी। 10 से 20 बिस्वा तक 60 फीसदी अतिरिक्त कृषि दर और 20 बिस्वा से ऊपर की जमीन होने पर पूरी जमीन पर सामान्य कृषि की दर लगेगी। इससे पहले 10 बिस्वा तक आवासीय, 10 से 15 बिस्वा तक खरीद पर 70 फीसदी अतिरिक्त और 15 से 20 बिस्वा की खरीद पर 50 फीसदी तक कृषि की दर से रेट चुकाने का प्रावधान कर दिया गया था।
13 सितंबर तक मांगी गईं आपत्तियां
मामले में एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार ने बताया कि नए सर्किल रेट की दरों में असुविधा को देखते हुए कई प्रावधानों और दरों में संशोधन किया जा रहा है। 13 सितंबर तक सामान्य निर्देश की मदों के लिए आपत्तियां मांगी गई हैं। आपत्तियों का समाधान करने के बाद उनको लागू किया जाएगा।