नई दिल्ली (एजेंसी)। आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद संजय सिंह ने दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, आरोप लगाते हुए कहा कि अधिकारियों ने उन्हें तिहाड़ जेल में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने की अनुमति नहीं दी है। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने तिहाड़ जेल अधिकारियों को नोटिस जारी किया और मामले की सुनवाई 9 सितंबर, 2024 को निर्धारित की। संजय सिंह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा ने तर्क दिया कि जेल अधीक्षक ने मनमाने ढंग से दिल्ली जेल नियम, 2018 के नियम 588 का हवाला देते हुए, बिना कोई स्पष्ट कारण बताए, उन्हें लगातार दो बार मिलने की अनुमति देने से इनकार कर दिया।
संजय सिंह ने अपनी याचिका में कहा कि जेल नियमों के तहत साक्षात्कार के अधिकार से उन्हें बार-बार इनकार करना उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल भेजने के पीछे एक गहरी साजिश है और उनकी जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सिंह ने यह भी आरोप लगाया कि पिछले 5 महीनों से उन्हें केजरीवाल से मिलने नहीं दिया जा रहा है, जबकि केजरीवाल ने खुद उन्हें मिलने वाली सूची में उनका नाम दिया था।
संजय सिंह ने बुलडोजर एक्शन पर भी टिप्पणी की, कहा कि देश में कानून और अदालतें अपराधियों को सजा देने के लिए बनी हैं, लेकिन वर्तमान में “बुलडोजर तंत्र” चलाया जा रहा है, जो न्यायिक प्रक्रिया को बाधित कर रहा है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी का हवाला देते हुए जनता को आगाह किया कि बुलडोजर किसी का सगा नहीं होता।