फतेहपुर। ठगी पीड़ितों के जमा रूपयों का भुगतान कराए जाने की मांग को लेकर ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का असहयोग आंदोलन नहर कालोनी प्रांगण में तीसरे दिन भी जारी रहा। ठगी पीड़ितों ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि ठगी पीड़ितों का भुगतान शीघ्र कराया जाए, साथ ही भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 111 के तहत ठगों को मृत्युदंड दिए जाने की मांग की।
असहयोग आंदोलन की अगुवाई करते हुए जिलाध्यक्ष अमृतलाल ने कहा कि संसद ने सर्वसम्मति से वर्ष 2019 में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 लागू किया था, जिससे ठग कंपनियों और सोसाइटीज में डूबी हुई जमाराशि को पीड़ित आवेदकों को 180 दिनों के भीतर वापस दिलाने का कानूनी अधिकार दिया गया था। इसके तहत विशेष न्यायालयों और नोडल एजेंसियों का चयन भी किया गया, परंतु पांच वर्ष बीतने के बावजूद कई राज्यों और जिलों में कानून का समुचित क्रियान्वयन नहीं हो पाया है, जिससे पीड़ितों को राहत नहीं मिल सकी है।
अमृतलाल ने ठगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की, साथ ही बेरोजगार एजेंट्स को सुरक्षा, सम्मान, रोजगार और पुनर्वास के अधिकार दिए जाने की बात कही। इस मौके पर हरीओम प्रजापति, रामशरन दास, दीपक कुमार सैनी, कृष्ण कुमार, अम्बिका प्रसाद, मातदीन पाल, चंद्रशेखर प्रजापति, जितेंद्र सिंह, जगमोहन, रूद्रपाल शर्मा, विनोद कुमार मौर्य, और राम औतार भी उपस्थित रहे।
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