कानपुर में नए सर्किल रेट सोमवार से लागू हो गए हैं। जिला प्रशासन की ओर से जारी किए गए सर्किल रेट को तीन श्रेणियों कृषि क्षेत्र, आवासीय और व्यवसायिक में बांटा गया है। अलग-अलग श्रेणी में सात से 20 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की गई है। औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार के लिए 1200 वर्गमीटर से अधिक भूखंड की खरीद पर 40 फीसदी की छूट दी जाएगी। वहीं, व्यावसायिक भवनों की खरीद पर भी छूट की व्यवस्था की गई है। पहले व दूसरे तल पर भवन खरीद पर पांच फीसदी, तीसरे तल पर 10 और चौथे तल पर 15 फीसदी की छूट मिलेगी।

कृषि क्षेत्र में सात से 10 प्रतिशत, आवासीय में 10 से 15 प्रतिशत और व्यावसायिक क्षेत्र के सर्किल रेट में 15 से 20 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। नौ साल बाद बढ़ाए गए सर्किल रेट शहर में वर्ष 2015 के बाद सर्किल रेट बढ़ाए गए, जबकि राजस्व वसूली का लक्ष्य हर साल बढ़ता जा रहा था। पिछले कई साल से 60 प्रतिशत से ज्यादा राजस्व की वसूली नहीं हो पा रही थी। इसे देखते हुए पहले 30 प्रतिशत तक सर्किल रेट बढ़ाने का फैसला लिया गया था।

अगस्त में जमीनों के रेट बढ़ने थे लेकिन प्रक्रिया शुरू होने के बाद जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने कहा था कि सर्किल रेट बढ़ाए जाने को लेकर 85 आपत्तियां आई हैं। उनके निस्तारण के बाद ही नए सर्किल रेट बढ़ाए जाएंगे। अंत में तय हुआ कि 20 प्रतिशत से अधिक सर्किल रेट नहीं बढ़ेंगे। शहरी क्षेत्र का सर्किल रेट अगस्त में जारी किया जाना था, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र का भी सर्वे आ जाने के कारण फाइनल रेट जारी करने की तारीख बढ़ा दी गई थी। 23 अगस्त को एडीएम वित्त राजेश कुमार ने नए सर्किल रेट को लेकर बिल्हौर, नर्वल व घाटमपुर क्षेत्रवासियों से आपत्तियां मांगी थीं।

सड़क के आधार पर सर्किल रेट 9.15 से 18.28 मीटर चौड़ी सड़क के आधार पर तय होता है। मकान, दुकान, फ्लैट के सर्किल रेट में निर्माण की लागत भी जुड़ती है। निर्माण लागत में भी बढ़ोतरी की गई है, क्योंकि नौ साल में निर्माण सामग्री के रेट काफी बढ़ गए हैं।